मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022
Mukhyamantri Awasiya Bhu-adhikar Yojana 2022:
मध्यप्रदेश सरकार मप्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान जी ने मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" का प्रारम्भ किया है, जिसमे मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवार को 'आबादी क्षेत्र' में आवासीय भू-खण्ड प्राप्त बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 'आबादी क्षेत्र' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" प्रारम्भ की जा रही है।
प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 'आबादी क्षेत्र' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" प्रारम्भ की जा रही है।
पात्रता
1. आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के
लिये आवास नही है।
2. आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
3. आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
4. आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही
है।
5. आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में
नही है।
6. आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय
भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
प्रक्रिया
(1) आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने
हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
(2) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के
सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
(3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन
की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
(4) प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण
कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
(5)पात्र,अपात्र
परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या
सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी
आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
(6)तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान
पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
(7)तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर
तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भू–अधिकार योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए आप मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारिक पोर्टल - स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
अधिकारिक पोर्टल - https://saara.mp.gov.in/saaraweb/instructions.html
आवेदन लिंक - https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html
Short Link
जानें क्या है, कृषक मित्र बनने के लिए चयन प्रक्रिया
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गांव में कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र का स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसे परियोजना संचालक आत्मा द्वारा संपादित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के किसान और ग्रामीण, कृषि विस्तार अधिकारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से 15 अगस्त 2021 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं।
कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के तहत मध्यप्रदेश में कृषक मित्रों का चयन किया जा रहा है। इसके तहत दो गांवों पर एक कृषक मित्र लगाया जाएगा जिसे सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कृषक मित्र के लिए कुछ नियम और शर्तें भी है जो इस प्रकार से हैं-
• कृषक मित्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएं नही प्राप्त कर रहा हो।
• कृषक मित्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी हो।
• स्वयं की कृषि भूमि हो। हाईस्कूल पास हो एवं आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।
• कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ना हो।
• 30 प्रतिशत महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी।
• ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 15 अगस्त 2021 को की जाएगी।
क्या है मध्यप्रदेश सरकार का कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम ( Krishak Mitra Training Scheme MP )
कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती के लिए आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर द्वारा संबंधित विकासखंड से प्राप्त किए जा सकते हैं। चयन संबंधी जानकारी के लिए विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।
योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए 31 अगस्त 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेज की जरूरत होगी उनमें नाम पिता / पीटीआई का नाम किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं। जन्म तिथि आधार / वोटर आई.डी बैंक खाता- आई.एफ.एस.सी. कोड, ब्रांच तथा बैंक का नाम, मोबाइल नंबर आदि देना होगा।
10th 12th भर्ती 2021 देखने के लिये यन्हा क्लिक करें।
बैंक जोब्स देखने के लिये यन्हा क्लिक करें।

ई-कृषि यंत्र अनुदान वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन
आवेदन हेतु उपलब्ध यंत्र :-
1. सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक )
2. सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल
3. रोटावेटर
4. रेज्ड बेड प्लांटर /रिजफर्रो प्लान्टर/मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट
प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 25 जून 2021 को सम्पादित की जायेगी
लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी
पोर्टल लिंक -
https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx
पोर्टल सम्बंधित जानकारी के लिए वैकल्पिक संपर्क नंबर - 8109929355
आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड कैसे बनवायेँ
क्रेडिट कार्ड कैसे लें
क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कैसे करें
क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकक्सान
एटीएम मशीन में क्रेडिट कार्ड यूज न करें
क्रेडिट कार्ड का पैसा ऐसे ट्रान्सफर करें
मध्य प्रदेश e कृषि अनुदान सिंचाई उपकरण अनुदान अक्टूबर 2020
पंजीयन करने हेतु दस्तावेज :-
1.आधार कार्ड
2.खसरा की नक़ल & बी 1,
3. पासपोर्ट फोटो,
4.मोबाईल नम्बर
आवेदन करने के लिए इस वेबसाईट पर जायें :- https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx
अब किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेसन होगा सारा पोर्टल के माध्यम से
1. आधार कार्ड, 2. मोबाईल नंबर, 3. बी 1 & खसरा की नक़ल , 4. बैंक पासबुक
अटल पेंशन योजना (APY) योग्यता & पात्रता की समस्त जानकारी
पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रूपए प्रति माह मिलेगी
1. अटल पेंशन योजना भारत के किसी भी बैंक & पोस्ट आफ़िस में खुलवाया जा सकता है
2. जिस भी बैंकअकाउंट को अटल पेंशन योजना से लिंक करेंगे उस अकाउंट पर आधार लिंक होना अनिवार्य है
3. अटल पेंशन योजना न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 40 वर्ष है
4. अटल पेंशन योजना के लिए आप इंटरनेट इ केफे & CSC पर अप्लाई कर सकते है
5. आप भारत के नागरिक होना चाहिए
6. आप केवल 1 अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकते है
ध्यान दें की इस पेंशन पर सरकार ने गारंटी दी है! तो इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही| परन्तु आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है
अटल पेंशन योजना के फायदों को संक्षेप में इस प्रकार देखें
1.निवेशक को 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना होगा
2.निवेशक के म्रत्यु के बाद पति-पत्नी & नोमनी को पेंशन जारी रहता है
3.पति पत्नी के निधन के बाद 60 वर्ष की आयु में जो भी राशी जमा की हाई थी नामांकित (नोमनी) को दे दिया जायेगा
नोट - अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले ही हो जाती है, तो जमा राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी), वह निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जायेगी